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ITR Filing: Rs 6,000 fine for not linking PAN with Aadhaar

ITR Filing: पैन को आधार से लिंक न कराने पर 6,000 रुपये का जुर्माना

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ITR Filing – As per our reader’s demand and comments, we are publishing this article. If you want to know about the ITR Filing: Rs 6,000 fine for not linking PAN with Aadhaar, continue reading and learn more.

ITR Filing

अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

ITR Filing: Rs 6,000 fine for not linking PAN with Aadhaar

इसका मतलब है कि आपको अपना पैन कार्ड दोबारा चालू कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं और 31 जुलाई, 2023 के बाद अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये (यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से ऊपर है) या 1,000 रुपये (यदि आपकी आय 5 लाख रुपये कम है) का विलंब शुल्क देना होगा।

इसलिए, किसी भी जुर्माने से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण है।

अपने पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें, इसके चरण यहां दिए गए हैं:

  1. चरण 1: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
  2. चरण 2: “लिंक आधार” टैब पर क्लिक करें।
  3. चरण 3: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. चरण 4: अपना नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. चरण 5: “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
  6. चरण 6: आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और “मान्य करें” बटन पर क्लिक करें।
  7. चरण 7: आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा.

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