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When can I withdraw EPF money

EPF का पैसा कब निकाल सकते है?, जाने पूरी जानकारी

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When can I withdraw EPF money? – As per our readers’ demand and comments, we are publishing this article. If you want to know about EPF ka paisa kb nikal Sakte hai, continue reading and learn more.

EPF का पैसा कब निकाल सकते है?

EPF का पैसा निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर, EPF का पैसा नीचे दिए गए परिस्थितियों में निकाला जा सकता है:

  • रिटायरमेंट पर: कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की तारीख के बाद अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकता है।
  • बेरोजगारी पर: यदि कर्मचारी लगातार 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार है, तो वह अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकता है।
  • कंपनी के बंद होने पर: यदि किसी कंपनी का काम 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहता है, तो कर्मचारी अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकता है।
  • नौकरी से निकाले जाने पर: यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वह अपने EPF अकाउंट से 50% राशि निकाल सकता है। यदि कर्मचारी किसी कोर्ट केस में शामिल है, तो वह अपने EPF अकाउंट से 100% राशि निकाल सकता है।
  • मेडिकल इमरजेंसी के लिए: यदि किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी होती है, तो वह अपने EPF अकाउंट से 6 महीने की सैलरी के बराबर राशि निकाल सकता है।
  • बच्चे की शादी के लिए: यदि किसी कर्मचारी का बच्चा शादी करता है, तो वह अपने EPF अकाउंट से 50% राशि निकाल सकता है।
  • हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए: यदि किसी कर्मचारी का बच्चा हाई स्कूल जाता है, तो वह अपने EPF अकाउंट से 50% राशि निकाल सकता है।

इन शर्तों के अलावा, EPF का पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता से EPF क्लेम फॉर्म (Form 19) प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म को भरकर, कर्मचारी अपने EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकता है।

ध्यान दें कि EPF से पैसा निकालने पर कुछ मामलों में टैक्स देना पड़ सकता है।

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